पहली अनुसूचीः राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख।
दूसरी अनुसूचीः राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभाध्यक्ष, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन एवं भत्तों का वर्णन।
तीसरी अनुसूचीः विभिन्न पदों के लिए शपथ से संबद्ध विषयों का उल्लेख।
चौथी अनुसूचीः राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख।
पांचवीं अनुसूचीः अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधितप्रावधान।
छठी अनुसूचीः असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध।
सातवीं अनुसूचीः केन्द्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित संघ सूची (97), राज्य सूची (66) एवं समवर्ती सूची (47) का उल्लेख।
आठवीं अनुसूचीः भारत की मान्यता प्राप्त 22 राजभाषाओं का उल्लेख।
नौवीं अनुसूचीः वैसे कानून जिन पर न्यायिक पुनर्विचार किया जाना संभव नहीं है। जैसे भूमि सुधार से संबद्ध मामले।
दसवीं अनुसूचीः दल-बदल विरोधी कानून।
ग्यारहवीं अनुसूचीः वैसे 29 विषय हैं जिनके संबंध में राज्य विधानसभा ग्राम पंचायतों को विधि निर्मित कर उत्तरदायित्व सौंप सकती है तथा उन पर कर्त्तव्यों को अधिरोपित कर सकती है।
बारहवीं अनुसूचीः वैसे 18 विषय जिनके संबंध में राज्य विधानसभा कानून बनाकर नगरपालिकाओं पर कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व सौंप सकती है।