भारत ने ट्रिप्स समझौते के पूर्व कई क्षेत्रें में उत्पाद आधारित पेटेंट की बजाय प्रक्रिया.आधारित पेटेन्ट की व्यवस्था को अपनाया था। दवा, कृषि, रसायन और खाद्य.उत्पादन ऐसे ही क्षेत्र थे। ट्रिप्स समझौते के प्रावधानों के तहत् प्रक्रिया के साथ.साथ प्रोडक्ट.पेटेन्ट की भी व्यवस्था लागू की जानी थी। यह संभव था कि दूसरी प्रक्रिया से वस्तु का उत्पादन किया जा सके, जिसका पेटेंट किसी और के पास है। इसी के मद्देनजर 2005 में ‘पेटेंट संशोधन अधिनियम’ अस्तित्व में अया। इसके तहत उत्पाद एवं प्रक्रिया पेटेन्ट की व्यवस्था को लागू किया गया। इसके प्रमुख प्रावधान निम्न हैंः