चुनाव में काले धन के उपयोग को रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में खर्च की सीमा बढ़ा दिया है। इस वृद्धि के तहत अब उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में अधिकतम 70 लाख तथा विधानसभा चुनाव में 28 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। चुनाव खर्च की यह सीमा राज्यों के आकार के अनुसार परिवर्तित भी हो सकती है। उत्तर-पूर्वी राज्यों, केन्द्रशासित प्रदेशों एवं जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए यह सीमा अलग-अलग निर्धारित की गई है। इससे पहले लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के चुनाव में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए खर्च सीमा क्रमशः 40 लाख तथा 16 लाख रूपए थी।