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भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार
अनुच्छेद 15: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद की प्रस्थिति।
अनुच्छेद 16: लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता।
अनुच्छेद 19: वाक् स्वातंत्रय, संगम बनाने, संचरण, निवास और वृत्ति की स्वतंत्रताएं।
अनुच्छेद 29: अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण।
अनुच्छेद 30: शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार।
गैर नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार
अनुच्छेद 14: विधि के समक्ष समानता।
अनुच्छेद 20: अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण।
अनुच्छेद 21: प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार।
अनुच्छेद 23: मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध
अनुच्छेद 24: कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध।
अनुच्छेद 25: अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता।
अनुच्छेद 26: धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता।
अनुच्छेद 27: किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करो के संदाय के बारे में स्वतंत्रता।
अनुच्छेद 28: कुछ संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा तथा उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता।
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