सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से किया इनकार
- 18 Oct 2023
17 अक्टूबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सुप्रियो@सुप्रिया चक्रवर्ती व अन्य बनाम भारत संघ मामले में निर्णय देते हुए समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए विशेष विवाह अधिनियम में संशोधन से इनकार कर दिया।
- अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मौलिक अधिकार मानने से भी इंकार कर दिया।
- हालांकि, न्यायालय ने माना कि विषमलैंगिक संबंधों वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मौजूदा कानूनों के तहत विवाह करने का अधिकार है।
- 3:2 के बहुमत से दिए गए फैसले में पीठ ने कहा कि 'गैर-विषमलैंगिक' (समलैंगिक) जोड़ों को संयुक्त रूप से बच्चे को गोद लेने का अधिकार नहीं दिया जा सकता।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विशेष विवाह अधिनियम, समलैंगिक जोड़ों के विवाह के अधिकार को मान्यता नहीं देता और इसके लिए कानून बनाना संसद का काम है।
- मुख्य न्यायाधीश डी.वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने केंद्र सरकार की इस दलील पर सहमति व्यक्त की कि कानून में संशोधन से अन्य कानूनों पर असर पड़ सकता है।
- न्यायालय ने केंद्र सरकार को राशन कार्ड, पेंशन, ग्रेच्युटी और उत्तराधिकार सहित समलैंगिक जोड़ों से संबंधित मुद्दों के संबंध में विचार करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने की सलाह दी।
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