भारत में एक राजनीतिक दल का पंजीकरण
- 30 Oct 2021
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य विधान सभा चुनाव से पहले 27 अक्टूबर, 2021 को पंजाब में अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की।
- पंजीकरण की मांग करने वाले किसी भी दल को भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार इसके गठन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- सभी राजनीतिक दलों का पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29(क) के प्रावधानों द्वारा शासित होता है।
- मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, आवेदक को दो राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों और दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में एक प्रस्तावित पार्टी का नाम प्रकाशित करने के लिए कहा जाता है, और प्रकाशन से 30 दिन के भीतर आयोग के समक्ष पार्टी के प्रस्तावित पंजीकरण के संबंध में आपत्तियां, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के लिए दो दिन का समय प्रदान किया जाता है।
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