स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण- 2 के तहत ओडीएफ प्लस नियमावली
- 09 Aug 2021
- केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 28 जुलाई, 2021को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण- 2 के तहत ओडीएफ प्लस नियमावली का विमोचन किया।
- यह नियमावली ओडीएफ प्लस (दूषित जल प्रंबधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, मलयुक्त गाद प्रबंधन, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट प्रबंधन) के प्रमुख घटकों से संबंधित हैं।
- पेयजल और स्वच्छता विभाग ने ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पहलों को लागू करने के लिए राज्यों, जिलों और ग्रामीण स्थानीय निकायों की मदद करने के लिए ये नियमावली विकसित की हैं।
- ओडीएफ प्लस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण का दूसरा चरण 2020 की शुरुआत में आरंभ किया गया था, जो गांवों में व्यापक स्वच्छता के उद्देश्य से ओडीएफ स्थिरता और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (Solid and Liquid Waste Management) पर केंद्रित है।
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