गुजरात की पहली ‘धरोहर पर्यटन नीति 2020-25’
- 12 Sep 2020
गुजरात सरकार ने 11 सितंबर, 2020 को राज्य की पहली ‘धरोहर पर्यटन नीति 2020-25’
की घोषणा की।
- नीति में 1 जनवरी, 1950 से पहले के ऐतिहासिक महलों, किलों और इमारतों के अंदर धरोहर होटल, संग्रहालय, बैंक्वेट हॉल और रेस्तरां खोलने की अनुमति दी गई है।
- इससे राज्य में ऐतिहासिक इमारतों को पर्यटकों के आकर्षण के केन्द्र के रूप में विकसित करने का रास्ता साफ हो गया है।
- राज्य सरकार मौजूदा और नये धरोहर होटलों के रख-रखाव तथा विस्तार के लिए 5-10 करोड़ रूपये तक की सहायता राशि उपलब्ध कराएगी।
- डेवलपर्स को नई इकाई स्थापित करने या किसी मौजूदा धरोहर संग्रहालय, रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल की मरम्मत के लिए 45 लाख से 1 करोड़ रूपये तक की सहायता राशि दी जाएगी।
- यदि निवेश 25 करोड़ रुपये तक है तो सरकार 20% सब्सिडी (अधिकतम 5 करोड़ रुपये) देगी। यदि निवेश 25 करोड़ रुपये से अधिक है, तो अधिकतम सब्सिडी 10 करोड़ रुपये होगी।
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