25 जून: संविधान हत्या दिवस
- 13 Jul 2024
12 जुलाई, 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि केंद्र सरकार ने 25 जून को ‘संविधान हत्या दिवस’ के रूप में मनाने का फैसला किया है।
- 25 जून, 1975 को तत्कालीन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था, जो 21 महीने तक देश में लागू रहा।
- भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 (राष्ट्रीय आपातकाल), अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) और अनुच्छेद 360 (वित्तीय आपातकाल) के तहत देश में आपातकाल लगा सकते हैं।
- अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल की स्थिति घोषित करने का अधिकार है, यदि वह संतुष्ट हो कि देश या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा युद्ध, बाह्य आक्रमण (बाह्य आपातकाल) या सशस्त्र विद्रोह (आंतरिक आपातकाल) के कारण खतरे में है।
- राष्ट्रपति केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगा सकते हैं। संविधान मेंकेंद्रीय मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग सिर्फ एक बार अनुच्छेद 352 में किया गया है।
- आंतरिक अशांति शब्द को 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा 'सशस्त्र विद्रोह' द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था।
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