दूरसंचार विधेयक, 2023 लोक सभा में पेश
- 19 Dec 2023
18 दिसंबर, 2023 को लोक सभा में दूरसंचार विधेयक 2023 (Telecommunications Bill, 2023) प्रस्तुत किया गया।
- इस विधेयक का उद्देश्य दूरसंचार सेवाओं और नेटवर्क के विकास, विस्तार एवं संचालन से संबंधित कानून को संशोधित और समेकित करना है।
- यह विधेयक 138 वर्ष पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की जगह लेगा, जो दूरसंचार क्षेत्र को नियंत्रित करता है।
मुख्य प्रावधान:
- विधेयक में दूरसंचार क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर सुधार तथा इस क्षेत्र को उदार बनाने के प्रावधान किये गये हैं।
- विधेयक में सरकार को उपभोक्ताओं के हित, बाजार में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने, दूरसंचार नेटवर्क की उपलब्धता या निरंतरता तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रवेश शुल्क, लाइसेंस शुल्क, जुर्माना आदि माफ करने की शक्ति प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
- विधेयक में दूरसंचार कंपनियों के लिए अनुपयोगी स्पेक्ट्रम को सरकार को लौटाने, शेयरिंग, ट्रेडिंग और लीज पर देने की अनुमति भी दिये जाने का प्रावधान है।
- इसमें कहा गया है कि जिस भूमि पर टेलीकॉम टावर लगा है यदि कोई व्यक्ति उस भूमि को खरीदता है तो वह टावर पर अपना अधिकार नहीं जता सकता। देश में वर्तमान समय में इस तरह के मामलों को लेकर 27 हजार से अधिक मामले अदालतों में लंबित है।
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