16वें वित्त आयोग के लिए संदर्भ-शर्तों को मंजूरी
- 30 Nov 2023
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 नवंबर, 2023 को 16वें वित्त आयोग के लिए संदर्भ-शर्तों को मंजूरी दी। 16वें वित्त आयोग के लिए संदर्भ-शर्तों को उचित समय पर अधिसूचित किया जाएगा।
- आयोग 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाली पांच साल की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर, 2025 तक उपलब्ध कराएगा।
- संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है।
- अनुच्छेद 280 (1) के अनुसार इस संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और तत्पश्चात प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वतर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझता है, राष्ट्रपति आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा।
- यह आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 1 अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा।
- वित्त आयोग एक संवैधानिक अर्द्धन्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है।
- 15वें वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत 27 नवंबर, 2017 को किया गया था।
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