केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों में संशोधन

27 सितंबर, 2023 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में संशोधन करते हुए एक अधिसूचना जारी की, जिसमें मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर (MSO) पंजीकरण नवीनीकरण के लिए प्रक्रियाएं शुरू की गईं।

  • अधिसूचना के अनुसार मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर (MSO) को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण या नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा।

प्रमुख बिंदु

  • मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर को यह पंजीकरण या नवीनीकरण 10 वर्ष के लिए दिया जाएगा।
  • नवीनीकरण के लिए एक लाख रुपये का प्रसंस्करण शुल्क लागू होगा।
  • मौजूदा पंजीकरण समाप्त होने से पहले नवीनीकरण आवेदन 7 से 2 महीने के भीतर जमा किए जाने ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |

पूर्व सदस्य? लॉग इन करें


वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |

संबंधित सामग्री