आरबीआई द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण दिशानिर्देशों में संशोधन
हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) दिशानिर्देशों में संशोधन किया है, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगे।
मुख्य बिंदु
- ये दिशानिर्देश बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21, 35A और 56 के तहत जारी किए गए हैं।
- इन संशोधनों का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और विभिन्न आर्थिक वर्गों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना है।
प्रमुख संशोधन
- ऋण सीमा में वृद्धि:
- शिक्षा ऋण: व्यक्तियों के लिए ₹25 लाख तक (व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित)।
- सामाजिक अवसंरचना: स्कूल और पेयजल सुविधाओं जैसे बुनियादी ढांचे के लिए ₹8 करोड़ तक।
- नवीकरणीय ऊर्जा:
- सार्वजनिक उपयोगिताओं व विद्युत जनरेटरों के लिए ₹35 ....
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