NGT द्वारा केरल सरकार पर जुर्माना
22 मार्च, 2023 को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (National Green Tribunal - NGT) की मुख्य पीठ (Principal Bench) ने केरल सरकार पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना ‘प्रदूषक द्वारा भुगतान के सिद्धांत' (Polluter Pays Principle) के आधार पर लगाया गया है।
मुख्य बिंदु
- कारण: यह जुर्माना केरल सरकार द्वारा वेम्बनाड और अष्टमुडी झीलों में प्रदूषण को रोकने में असफलता के कारण लगाया गया है। दोनों झीलें रामसर साइटों के रूप में सूचीबद्ध हैं।
- NGT द्वारा पाया गया है कि कानूनी और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा वैध अपशिष्ट निस्तारण से संबंधित उचित कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे वेम्बनाड और ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली : कवचम
- 2 मीठे पानी के एक चौथाई जानवर विलुप्त होने के खतरे में
- 3 इंडो-बर्मी पैंगोलिन
- 4 भारत स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण प्लेटफॉर्म
- 5 मियावाकी तकनीक द्वारा प्रयागराज में घने जंगलों का विकास
- 6 भारत का प्रथम जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर
- 7 डिजिटल वृक्ष आधार पहल
- 8 भारत की अक्षय ऊर्जा क्रांति
- 9 अपर-करनाली जलविद्युत परियोजना
- 10 इंदौर और उदयपुर आर्द्रभूमि शहर प्रमाणन की सूची में शामिल