असंगठित क्षेत्र में रोजगार

संगठित क्षेत्र में मुख्यतः स्व-नियोजित श्रमिकों, वेतनभोगी मज़दूरों और संगठित क्षेत्र के उन कर्मचारियों को शामिल किया जाता है, जो असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की अनुसूची- II में उल्लेखित कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित किसी अधिनियम के तहत नहीं आते।

  • असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को रोज़गार सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है और कर्मचारियों को सुनिश्चित कार्य व सामाजिक सुरक्षा भी नहीं मिलती है।

महत्वपूर्ण तथ्य

  • आर्थिक सर्वेक्षण, 2021-22 के अनुसार, 2019-20 के दौरान असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की कुल संख्या लगभग 43.99 करोड़ है।
  • 18.07.2023 तक, 28.96 करोड़ से अधिक श्रमिकों को eShram पोर्टल के तहत पंजीकृत किया ....
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