आधार नियमों में संशोधन
केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में 'आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम' [Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations] में संशोधन के माध्यम से आधार नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किये गए।
- नई व्यवस्था के तहत अब आधार धारकों द्वारा नामांकन तिथि से 10 वर्ष पूरे होने पर "कम से कम एक बार" संबंधित दस्तावेजों को अपडेट किया जा सकता है।
- केंद्र का स्पष्टीकरण: केंद्र सरकार द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक 10 वर्ष पर आधार दस्तावेजों को अद्यतन करने संबंधी यह विनियम अनिवार्य नहीं है, बल्कि स्वैच्छिक है।
- हालांकि, सरकार का यह भी कहना है कि जिन आधार कार्ड धारकों ने 10 वर्षों ....
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