पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में 65% आरक्षण को रद्द किया

हाल ही में, पटना उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग (BC), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC), अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षण कोटा 50% से बढ़ाकर 65% करने के बिहार सरकार के फैसले को रद्द कर दिया।

  • नवंबर 2023 में बिहार सरकार ने वंचित जातियों के लिए कोटा 50% से बढ़ाकर 65% करने के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी की थी।
  • यह निर्णय एक जाति-आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट के बाद लिया गया, जिसमें पिछड़ी जातियों, अति पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि की आवश्यकता बताई गई थी।
  • इस 65% कोटा को लागू ....
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