केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) (संशोधन) नियम, 2024

  • हाल ही में, केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2024 कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए गए हैं।
  • संशोधन के अनुसार, दो से कम जीवित बच्चों वाली सरोगेट और कमीशनिंग मां को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है, यदि दोनों में से कोई एक या दोनों सरकारी कर्मचारी हैं।
  • कमीशनिंग मां का अर्थ सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुए बच्चे की इच्छुक मां से है।
  • दो से कम जीवित बच्चों वाले केंद्रीय कर्मचारी कमीशनिंग पिता भी बच्चे के जन्म के छह महीने के भीतर 15 दिनों का पितृत्व अवकाश पाने के हकदार ....
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