अप्रत्याशित कर

  • 15 फरवरी, 2024 को सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित कर (Windfall Tax) को 16 फरवरी, 2024 से रु 3,200 प्रति टन से बढ़ाकर रु 3,300 प्रति टन कर दिया।
  • विंडफॉल टैक्स, सरकार द्वारा उन कंपनियों या उद्योगों पर लगाया जाता है, जिन्हें परिवर्तित परिस्थितियों में अचानक से बहुत अधिक लाभ हुआ हो। यह कर, औसत से अधिक मुनाफा होने पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) के रूप में लगाया जाता है।
  • चूँकि अप्रत्याशित कर पूर्वव्यापी रूप में लगाए जाते हैं और प्रायः अप्रत्याशित घटनाओं से प्रभावित होते हैं। इसलिए ये भविष्य के करों ....
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