सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक

‘सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019’ को संसद की मंजूरी प्राप्त हो गई। 22 जुलाई, 2019 को यह लोकसभा द्वारा एवं 25 जुलाई, 2019 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद 218 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में तथा 79 सदस्यों ने इसके िऽलाफ मतदान किया।

  • विधेयक में सरकार को केंद्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोगों के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। यह विधेयक 19 जुलाई, 2019 को लोकसभा में पेश किया गया था।
  • सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019, मूल ‘आरटीआई अधिनियम, 2005’ की धारा 13, 16 और 27 में ....
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