विशेष मातृत्व अवकाश

  • 2 सितंबर, 2022 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने आदेश जारी यह बताया कि केंद्र सरकार की सभी महिला कर्मचारी 60 दिनों के विशेष मातृत्व अवकाश की हकदार होंगी। जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु या प्रसव से पहले या उसके दौरान बच्चे की मृत्यु की स्थिति में यह अवकाश प्रदान किया जाएगा।
  • जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु की स्थिति को जन्म के 28 दिन बाद तक परिभाषित किया जा सकता है। जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु के कारण होने वाले संभावित भावनात्मक आघात को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
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