अविवाहित महिलाओं को भी गर्भपात का अधिकार : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 29 सितंबर, 2022 को एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि अविवाहित महिलाएं भी 24 सप्ताह की अवधि तक गर्भपात कराने की हकदार हैं तथा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) अधिनियम के तहत वैवाहिक स्थिति के आधार पर कोई भेद करना असंवैधानिक है।

  • सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि सभी महिलाएं सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की हकदार हैं तथा किसी महिला की वैवाहिक स्थिति उसे गर्भपात कराने के अधिकार से वंचित करने का आधार नहीं हो सकती।
  • अदालत ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट में वर्ष 2021 में किया गया संशोधन विवाहित और अविवाहित ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |

पूर्व सदस्य? लॉग इन करें


वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |

संबंधित सामग्री