सरकारी सहायता प्राप्त करना मौलिक अधिकार नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर, 2021 को एक फैसले में कहा कि किसी संस्था का, चाहे वह बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित हो, सरकारी सहायता प्राप्त करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है।
- शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि बहुसंख्यक समुदाय वाले तथा अल्पसंख्यक समुदाय वाले दोनों तरह के संस्थानों को सरकारी सहायता के लिए समान रूप से नियमों और शर्तों का पालन करना होगा।
मामला क्या था?
- उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्ष 2018 के एक फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर दिया।
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ....
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