न्यायिक अवमानना के मामले में अटॉर्नी जनरल की भूमिका
भारत के महान्यायवादी (Attorney General for India) केके वेणुगोपाल (KK Venugopal) ने 14 सितंबर, 2021 को एक यूट्यूबर के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने की सहमति दे दी। यूट्यूबर द्वारा अपने एक वीडियो में सुप्रीम कोर्ट और उसके न्यायाधीशों के खिलाफ "अभद्र" और "अत्यधिक अपमानजनक" टिप्पणी की गई थी।
- सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना कार्यवाही विनियमन नियमावली, 1975 के नियम 3 (सी) के साथ पठित न्यायालयों की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 15 के तहत आपराधिक अवमानना शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल से अनुमति मांगी गई थी।
न्यायालय की अवमानना
- अदालत की अवमानना से आशय ऐसी किसी भी कार्रवाई से ....
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