बाल विवाह प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2021
हाल ही में, राज्यसभा सभापति ने बाल विवाह प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 की जांच करने वाली स्थायी समिति को तीन महीने का विस्तार दिया।
विधेयक के उद्देश्य
- इस विधेयक का उद्देश्य देश में महिलाओं के विवाह की कानूनी उम्र को मौजूदा 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करना है।
- कानून के निर्माण के पश्चात, विवाह की न्यूनतम आयु का निर्धारण करके बाल विवाह को अनिवार्य रूप से गैर-कानूनी घोषित करने और नाबालिगों के साथ दुर्व्यवहार को रोकने में मदद मिलेगी।
भारत में कानूनी उपाय
- भारत अनेक धर्मों का देश है और प्रत्येक धर्म में विवाह से संबंधित व्यक्तिगत मान्यताएं एवं प्रथाएं ....
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