न्यायालय की अवमानना

19 मार्च, 2020 को दिए गए निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अदालतों को अवमानना मामले की कार्यवाही में पक्षकारों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा कोर्ट के समक्ष पासपोर्ट सौंपने के लिए आदेश देने का अधिकार है। इस सम्बन्ध में अदालत पासपोर्ट के आत्मसमर्पण सहित उचित आदेश पारित कर सकती है।

  • न्यायमूर्ति आर भानुमती एवं ए-एस- बोपन्ना की पीठ द्वारा दिए गए इस निर्णय में कहा गया कि अवमानना करने वाले लोग अपना पासपोर्ट केवल अदालत के पास ही जमा करेंगे।
  • डेविड जूड बनाम हन्ना ग्रेस मामलाः शीर्ष न्यायालय ने वर्ष 2003 के श्डेविड जूड बनाम हन्ना ग्रेस ....
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