ओडिशा में लॉकडाउन उल्लंघन पर 2 साल की जेल
- ओडिशा सरकार ने हाल ही में महामारी रोग अधिनियम, 1897 की धारा 3 में संशोधन करके एक अध्यादेश जारी किया। जिसमें लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए 2 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है।
- इस 'महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश, 2020' के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम के तहत किए गए किसी भी विनियमन या आदेश की अवज्ञा करेगा, उसे 2 साल तक के कारावास या 10,000 रुपये तक के जुर्माने या दोनों की सजा दी जा सकती है।
- हालाँकि इस अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय और जमानती प्रकृति के होंगे। राज्य सरकार द्वारा अध्यादेश इसलिए ....
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