ओडिशा में लॉकडाउन उल्लंघन पर 2 साल की जेल

  • ओडिशा सरकार ने हाल ही में महामारी रोग अधिनियम, 1897 की धारा 3 में संशोधन करके एक अध्यादेश जारी किया। जिसमें लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए 2 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है।
  • इस 'महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश, 2020' के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम के तहत किए गए किसी भी विनियमन या आदेश की अवज्ञा करेगा, उसे 2 साल तक के कारावास या 10,000 रुपये तक के जुर्माने या दोनों की सजा दी जा सकती है।
  • हालाँकि इस अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय और जमानती प्रकृति के होंगे। राज्य सरकार द्वारा अध्यादेश इसलिए ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |

पूर्व सदस्य? लॉग इन करें


वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |