सेक्स वर्क को एक पेशे के रूप में मान्यता
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्तियों (Special Power) का उपयोग करते हुए सेक्स वर्क को ‘पेशे’ (Profession) के रूप में मान्यता प्रदान की। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि सेक्स वर्कर, कानून के तहत गरिमा और समान सुरक्षा (Dignity and Equal Protection) के हकदार हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण यौनकर्मियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं से निपटने के संदर्भ में दायर याचिका पर सुनवाई की जा रही थी। इस याचिका में COVID-19 महामारी के कारण यौनकर्मियों की बदहाली को उजागर करते हुए संपूर्ण भारत में रहने वाले लगभग ....
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