ट्रिब्यूनल सुधार अध्यादेश, 2021
- भारत के राष्ट्रपति ने 4 अप्रैल, 2021 को ट्रिब्यूनल सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा की शर्तें) अध्यादेश, 2021 [Tribunals Reforms (Rationalisation And Conditions Of Service) Ordinance, 2021] प्रख्यापित किया।
- यह अध्यादेश फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण (FCAT) सहित कुछ मौजूदा अपीलीय निकायों (appellate bodies) को भंग करके उनके सभी कार्य अन्य न्यायिक निकायों को स्थानांतरित करने का प्रावधान करता है।
- इसी तरह के प्रावधानों वाला एक विधेयक 13 फरवरी, 2021 को लोकसभा में पेश किया गया था, जो अभी लंबित है। चूंकि विधेयक को संसदीय मंजूरी नहीं मिल सकी, इसलिए यह अध्यादेश जारी किया गया।
कानूनों में संशोधन
- यह अध्यादेश कुल मिलाकर 10 कानूनों ....
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