गैर-मुस्लिम शरणार्थियों से नागरिकता हेतु आवेदन आमंत्रित
- केंद्र सरकार ने 28 मई, 2021 को गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रहने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के गैर-मुस्लिमों (हिंदू, सिख, जैन व बौद्ध आदि) को भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन के लिए आमंत्रित किया।
- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता कानून 1955 तथा नागरिकता नियम 2009 के तहत इस आशय की एक अधिसूचना जारी की। गौरतलब है कि सरकार ने वर्ष 2019 में लागू संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के तहत नियमों को अभी तक तैयार नहीं किया है।
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा 12 दिसंबर, 2019 को ....
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