एनजेएसी बनाम कॉलेजियम विवाद
सुप्रीम कोर्ट ने 8 दिसंबर, 2022 को कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली ‘इस देश का कानून’ है तथा इसके खिलाफ की गई टिप्पणियों को उचित नहीं माना जा सकता।
- शीर्ष अदालत ने कहा कि उसके द्वारा घोषित कोई भी कानून सभी हितधारकों के लिए ‘बाध्यकारी’ है और कॉलेजियम प्रणाली का पालन होना चाहिए।
- उच्चतम न्यायालय ने यह बात कॉलेजियम द्वारा भेजे गए नामों को मंजूर करने में केंद्र द्वारा कथित देरी से जुड़े मामले में सुनवाई के दौरान कही। पीठ की यह टिप्पणी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को निरस्त करने के उच्चतम न्यायालय के ....
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