जम्मू-कश्मीर आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक, 2018
14 दिसंबर, 2018 को राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अध्यक्षता में जम्मू और कश्मीर राज्य प्रशासनिक परिषद (SAC) ने ‘भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2018’ तथा ‘जम्मू और कश्मीर आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक, 2018’ को मंजूरी दी है। उल्लेखनीय है कि कार्यालयों में महिला यौन शोषण के खिलाफ कानून बनाने वाला जम्मू-कश्मीर देश का पहला राज्य बन गया है।
विधेयक की मुख्य विशेषताएं
- इसके तहत रणबीर पेनल कोड की धारा 354-ई के तहत अपराधों को भी इसमें शामिल किया गया है।
- अपराध प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 154 व 161 तथा एवीडेंस एक्ट (Evidence Act) की धारा 53 में संशोधन कर सेक्सटॉर्शन (sextortion) को भी ....
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