जहाजों के पुनर्चक्रण हेतु राष्ट्रीय प्राधिकरण

  • केन्द्र सरकार ने हाल ही में ‘जहाज पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019’ (Recycling of Ships Act, 2019) की धारा 3 के तहत नौवहन महानिदेशालय (DG Shipping) को ‘जहाजों के पुनर्चक्रण हेतु राष्ट्रीय प्राधिकरण’ (National Authority for Recycling of Ships) के रूप में अधिसूचित किया।
  • ‘नेशनल अथॉरिटी ऑफ शिप रिसाइक्लिंग’ की स्थापना गुजरात के गांधीनगर में की जाएगी। इस प्राधिकरण की अवस्थिति गुजरात के अलंग में स्थित जहाज पुनर्चक्रण यार्ड मालिकों को लाभ प्रदान करेगी। विदित हो कि गुजरात का अलंग जहाजों को तोड़ने तथा इनके पुनर्चक्रण उद्योग का एशिया का सबसे बड़ा स्थल है।

मुख्य बिंदु

  • एक शीर्ष निकाय के ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |

पूर्व सदस्य? लॉग इन करें


वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |

संबंधित सामग्री