सिक्किम

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए दस प्रतिशत आरक्षण

राज्य मंत्रिमंडल ने 15 जून, 2020 को आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए दस प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है। यह आरक्षण उन लोगों के लिए है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछडे वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं।

  • ऐसे व्यक्ति पात्र होंगे जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम हो, या जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन या फिर जिनके पास नगरपालिका क्षेत्र में 1000 वर्ग फुट से कम का फ्लैट या फिर 100 वर्ग गज से कम आवासीय ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |

पूर्व सदस्य? लॉग इन करें


वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |

संबंधित सामग्री