मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) विधेयक, 2021
12 फरवरी, 2021 को लोकसभा ने ध्वनि मत से मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) विधेयक, 2021 [Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2021] पारित किया। यह मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन करता है।
- यह विधेयक 4 नवंबर, 2020 को जारी मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को प्रतिस्थापित करेगा।
- यह विधेयक मध्यस्थता समझौते के आधार पर पारित या धोखाधड़ी / भ्रष्टाचार से प्रभावित मध्यस्थता आदेशों के प्रवर्तन को बिना शर्त रोके जा सकने की अनुमति प्रदान करता है। यह संशोधन धोखाधड़ी से संबंधित मध्यस्थता के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णयों के भी अनुरूप है।
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