पंजाब
‘मेरा घर मेरे नाम’ योजना
पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 17 अक्टूबर, 2021 को ‘मेरा घर मेरे नाम’ योजना की शुरुआत की।
- यह गांवों और शहरों के ‘लाल लकीर’ के भीतर घरों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक (स्वामित्व अधिकार) देने की योजना है।
- ‘लाल लकीर’ उस भूमि को संदर्भित करता है, जो गाँव की बस्ती का हिस्सा है और जिसका उपयोग केवल गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
- पहले यह योजना केवल गाँवों के निवासियों के लिए शुरू की गई थी लेकिन अब इसे ‘लाल लकीर’ के भीतर शहरों के पात्र निवासियों तक विस्तारित किया जा रहा है।
- योजना के कार्यान्वयन के लिए राजस्व विभाग को डिजिटल मैपिंग के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में ऐसी आवासीय संपत्तियों का ड्रोन सर्वेक्षण करने की जिम्मेदारी दी गई है।
- उचित पहचान या सत्यापन के बाद सभी पात्र निवासियों को समयबद्ध तरीके से स्वामित्व अधिकार देने के लिए संपत्ति कार्ड (सनद) दिए जाएंगे।
- एक अन्य योजना ‘बसेरा’ ‘लाल लकीर’ के बाहर झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्वामित्व अधिकार देकर राहत प्रदान कर रही है।