पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मार्च, 2018 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम 2018 [Plastic Waste Management (Amendment) Rules 2018] 2018, अधिसूचित कर दिया। संशोधित नियमों में यह व्यवस्था की गई है कि उस बहुपरतीय प्लास्टिक (Multilayered Plastic-MLP) पर प्रतिबंध होगा जिसका दोबारा इस्तेमाल संभव नहीं होता या जिसका कोई वैकल्पिक इस्तेमाल नहीं है।