भारत द्वारा फि़लीस्तीनी शरणार्थियों को सहायता

भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (United Nations Relief and Work Agency–UNRWA) के लिए 5 मिलियन डॉलर का वचन दिया है। अमेरिका द्वारा इसके योगदान में कटौती के बाद एजेंसी को धन की गंभीर कमी का सामना करना पड़ रहा है।

UNRWA की स्थापना 1949 में अरब-इजराइली संघर्ष के बाद फिलीस्तीनी शरणार्थियों के लिए प्रत्यक्ष राहत और कार्य कार्यक्रमों के लिए की गई थी। एजेंसी की सेवाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, राहत और सामाजिक सेवाओं, शिविर बुनियादी ढांचे (Camp Infrastructure) और सुधार, सुक्ष्मवित्त और आपातकालीन सहायता शामिल है।

संयुक्त राष्ट्र

अगस्त 1941: अमरीकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रितानी प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए।

जनवरी 1942: धुरी शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे 26 मित्र-राष्ट्र अटलांटिक चार्टर के समर्थन में वाशिंग्टन में मिले और दिसंबर 1943 में संयुक्त राष्ट्रसंघ की घोषणा पर हस्ताक्षर हुए।

फरवरी 1945: तीन बड़े नेताओं (रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन) ने याल्टा सम्मेलन में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में संयुक्त राष्ट्रसंघ का एक सम्मेलन करने का निर्णय किया।

अप्रैल-मई 1945: सेन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्रसंघ का अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के मसले पर केंद्रित दो महीने लंबा सम्मेलन संपन्न हुआ।

26 जून 1945: संयुक्त राष्ट्रसंघ चार्टर पर 50 देशों के हस्ताक्षर। पोलैंड ने 15 अक्टूबर को हस्ताक्षर किए। इस तरह संयुक्त राष्ट्रसंघ में 51 मूल संस्थापक सदस्य हैं।

24 अक्टूबर 1945: संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना। 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्रसंघ दिवस।

30 अक्टूबर 1945: भारत संयुक्त राष्ट्रसंघ में शामिल।

उद्देश्य

संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य विश्व में युद्ध रोकना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, अंतरराष्ट्रीय कानून को निभाने की प्रक्रिया जुटाना, सामाजिक और आर्थिक विकास उभारना, जीवन स्तर सुधारना और बीमारियों से लड़ना है।

संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग

महासभा

  • 192 सदस्यों की प्रतिनिधि।
  • सभी का एकसमान मत।
  • प्रमुख निर्णयों के लिए दो-तिहाई और बाकी में सामान्य बहुमत की जरूरत।
  • निर्णय सभी सदस्यों पर बाध्यकारी नहीं।

सचिवालयः अन्य प्रमुख संगठनों के कार्यों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्टाफ का कार्य करता है। इसका प्रधान महासचिव होता है, जिसकी नियुक्ति सुरक्षा-परिषद् की सलाह पर आमसभा पाँच सालों के लिए करती है।

सुरक्षा-परिषद्

  • इसके 15 सदस्य हैं। पाँच स्थायी सदस्यों चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमरीका को वीटो (निषेधाधिकार) का अधिकार।
  • दस अस्थायी सदस्यों का चुनाव आम सभा द्वारा दो वर्षों के लिए किया जाता है।
  • निर्णय सभी सदस्यों पर बाध्यकारी।

आर्थिक और सामाजिक परिषद्ः

  • सदस्य देशों का चुनाव आमसभा द्वारा तीन वर्षों के लिए किया जाता है।
  • सभी भौगोलिक क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देते हुए 54 सदस्य हैं।

न्यासिता परिषद्ः संयुक्त राष्ट्रसंघ की न्यासिता प्रणाली के अंतर्गत आने वाली अंतिम ‘ट्रस्ट टेरीटरी’ पलाउ के आजाद होने के साथ 1 नवम्बर, 1994 से यह परिषद् स्थगित है।

अंतरराष्ट्रीय न्यायालयः इसमें 15 न्यायधीशों का चुनाव 9 वर्षों के लिए आमसभा और सुरक्षा परिषद् दोनों में पूर्ण बहुमत द्वारा होता है। इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में स्थित है।