हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बेनामी लेनदेन से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण और निर्णयन प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दे दी है।
मुख्य प्रावधान
पीबीपीटी अधिनियम (Prohibition of Benami Property Transactions) के तहत तीन अतिरिक्त खंडपीठों के साथ निर्णयन प्राधिकरण का गठन किया जाएगा और अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की जाएगी।
निर्णयन प्राधिकरण, इस प्राधिकरण की खंडपीठों और अपीलीय न्यायाधिकरण को अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण उपलब्ध कराये जायेंगे। आयकर विभाग/केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) में समान स्तर/रैंक वाले वर्तमान पदों का उपयोग अन्यत्र करके यह काम पूरा किया जाएगा।
निर्णयन प्राधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) में ही अवस्थित होंगे। निर्णयन प्राधिकरण की खंडपीठ कोलकाता, मुम्बई और चेन्नई में अवस्थित हो सकती है। प्रस्तावित निर्णयन प्राधिकरण के अध्यक्ष के साथ सलाह-मशविरा करने के बाद ही इस बारे में आवश्यक अधिसूचना जारी की जायेगी।