बिहार नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2024

23 जुलाई, 2024 को बिहार विधानसभा द्वारा बिहार नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2024 विधेयक पारित किया गया।

  • यह विधेयक नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन ने विधानसभा में पेश किया।
  • इसके अनुसार राज्य के नगर निकायों में जनता द्वारा सीधे चुने जाने वाले नगर निगमों के मेयर-डिप्टी मेयर और नगर परिषदों व नगर पंचायतों के मुख्य पार्षद-उप प्रमुख, पार्षद के खिलाफ पूरे पांच साल के कार्यकाल के दौरान अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा।
  • इससे संबंधित प्रावधान, जिसके तहत चुनाव के दो साल बाद उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, को बिहार नगरपालिका अधिनियम से हटा दिया गया है।
  • इसके साथ ....
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