चिंकारा हत्या के संबंध में राजस्थान के एक सत्र न्यायालय का आदेश
हाल ही में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की एक सत्र अदालत ने चिंकारा हत्या के मामलों में सूचना देने वाले को जुर्माने की आधी रकम पुरस्कार स्वरूप देने का आदेश दिया है।
- अदालत ने चिंकारा को मारने के लिए दोषी व्यक्ति पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत जुर्माना लगाया। यह अधिनियम जंगली जानवरों की अनुसूचित प्रजातियों के शिकार को गंभीर अपराध घोषित करता है।
चिंकारा
- नामः इसका वैज्ञानिक नाम बेनेट्टी (Gazella bennettii) है तथा इसे भारतीय गेजल (Indian gazelle) नाम से भी जाना जाता है।
- निवास स्थलः यह मुख्य रूप से भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान में पाई जाने वाली ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 हाल ही में चर्चा में रहे महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र
- 2 हाल ही में चर्चा में रही महत्वपूर्ण वनस्पति एवं जंतु प्रजातियां
- 3 भारत की सबसे बड़ी सौर सेल बनाने वाली इकाई
- 4 महासागर समन्वय तंत्र (OCM) स्थापित करने हेतु समझौता
- 5 परम्बिकुलम बाघ अभयारण्य में जीव-जन्तु सर्वेक्षण
- 6 भारत का सबसे बड़ा इंटरटाइडल बायोब्लिट्ज़ अभियान
- 7 चिड़ियाघर में भारत का पहला 'बायो बैंक'
- 8 लॉगरहेड कछुआ
- 9 अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA) एक अंतरराष्ट्रीय संगठन
- 10 टाइगर रिकवरी एमिड पीपल एंड पॉवर्टी