चिंकारा हत्या के संबंध में राजस्थान के एक सत्र न्यायालय का आदेश
हाल ही में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की एक सत्र अदालत ने चिंकारा हत्या के मामलों में सूचना देने वाले को जुर्माने की आधी रकम पुरस्कार स्वरूप देने का आदेश दिया है।
- अदालत ने चिंकारा को मारने के लिए दोषी व्यक्ति पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत जुर्माना लगाया। यह अधिनियम जंगली जानवरों की अनुसूचित प्रजातियों के शिकार को गंभीर अपराध घोषित करता है।
चिंकारा
- नामः इसका वैज्ञानिक नाम बेनेट्टी (Gazella bennettii) है तथा इसे भारतीय गेजल (Indian gazelle) नाम से भी जाना जाता है।
- निवास स्थलः यह मुख्य रूप से भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान में पाई जाने वाली ....
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