ईडी प्रमुख का तीसरा कार्यकाल विस्तार ‘अवैध’: सुप्रीम कोर्ट
11 जुलाई, 2023 को अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के प्रमुख के रूप में संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल के तीसरे विस्तार को ‘अवैध’ करार देते हुए कहा कि यह वर्ष 2021 में दिए गए उसके फैसले का उल्लंघन था।
- सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक को नवंबर 2023 में उनका तीसरा कार्यकाल विस्तार समाप्त होने से चार माह पूर्व पद छोड़ने के लिए कहा। हालांकि न्यायालय ने कार्यकाल विस्तार के संबंध में किये गए वैधानिक संशोधनों को बरकरार रखा।
मामला क्या था?
- जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की ....
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