ईडी प्रमुख का तीसरा कार्यकाल विस्तार ‘अवैध’: सुप्रीम कोर्ट
11 जुलाई, 2023 को अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के प्रमुख के रूप में संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल के तीसरे विस्तार को ‘अवैध’ करार देते हुए कहा कि यह वर्ष 2021 में दिए गए उसके फैसले का उल्लंघन था।
- सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक को नवंबर 2023 में उनका तीसरा कार्यकाल विस्तार समाप्त होने से चार माह पूर्व पद छोड़ने के लिए कहा। हालांकि न्यायालय ने कार्यकाल विस्तार के संबंध में किये गए वैधानिक संशोधनों को बरकरार रखा।
मामला क्या था?
- जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 गैर-गतिज युद्ध से निपटने के लिए भारत की तैयारियों की जांच
- 2 भारतीय कानून के तहत मरणोपरांत प्रजनन पर कोई प्रतिबंध नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
- 3 बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने से वंचित नहीं: सुप्रीम कोर्ट
- 4 दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय कोष (NFRD) स्थापित करने का निर्देश
- 5 ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के साथ भेदभाव
- 6 कैदियों की निःशुल्क एवं समयबद्ध कानूनी सहायता : सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
- 7 कैदियों को जाति के आधार पर काम देना भेदभावपूर्ण: सुप्रीम कोर्ट
- 8 नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की वैधता बरकरार
- 9 ग्राम न्यायालयों की स्थापना की व्यवहार्यता पर चिंता: सुप्रीम कोर्ट
- 10 कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति के लिए 8 राज्यों को अवमानना नोटिस