साइबर अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को मंजूरी

8 अगस्त, 2024 को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा सर्वसम्मति से 'साइबर अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन' (United Nations Convention Against Cybercrime) को मंजूरी प्रदान की गई।

  • इस संधि का उद्देश्य 'साइबर अपराध को अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से रोकना एवं उसका मुकाबला करना' है। इसमें 'बाल यौन शोषण' के प्रसारण तथा 'धन शोधन' को रोकने पर विशेष बल दिया गया है।
  • यह साइबर अपराध पर संयुक्त राष्ट्र की पहली वैश्विक संधि है। इसमें पहली बार वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध और डेटा तक पहुंच को सक्षम करने वाला कानूनी ढांचा स्थापित किया गया है।
  • साथ ही, साइबर अपराध ....
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