प्ली बार्गेनिंग
- हाल ही में, विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2022 में केवल 0.11% मामलों का समाधान 'प्ली बार्गेनिंग' (Plea Bargaining) के माध्यम से किया गया।
- 'प्ली बार्गेनिंग' बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष के बीच एक समझौता है, जिसमें अभियुक्त कम अपराध या कम सजा के लिए दोषी ठहराया जाता है।
- यह एक ऐसी प्रथा है, जिसके तहत आरोपी खुद को दोषी न मानने एवं पूरी सुनवाई की माँग करने के अपने अधिकार को त्याग देता है तथा इसके बजाय लाभ के लिए सौदेबाजी के अधिकार का उपयोग करता है।
- 'प्ली बार्गेनिंग' को वर्ष 2006 में CrPC में संशोधन ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें