​आदर्श पालन-पोषण देखभाल दिशा-निर्देश, 2024

हाल ही में जारी संशोधित आदर्श पालन-पोषण देखभाल दिशा-निर्देश, 2024 (revised Model Foster Care Guidelines, 2024) के अनुसार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पालन-पोषण को केवल विवाहित दम्पतियों तक सीमित करने वाले नियम को समाप्त करते हुए अब 35 से 60 वर्ष की आयु के एकल व्यक्तियों, जिनमें अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा या कानूनी रूप से अलग हुए व्यक्ति भी शामिल हैं, को बच्चे का पालन-पोषण करने और दो वर्ष बाद उसे गोद लेने की अनुमति दे दी है।

  • ये दिशा-निर्देश 'MFCG, 2016' के अनुक्रम में हैं, तथा किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015; जेजे मॉडल नियम, 2016; ....
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