संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2023
12 अगस्त, 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2023 [The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act] 2023] को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, इसके साथ ही इसे अधिनियम के रूप में मान्यता मिल गई है।
- विधेयक के रूप में इसे 9 अगस्त 2023 को राज्य सभा द्वारा तथा 1 अगस्त, 2023 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया था। यह अधिनियम संविधान अनुसूचित जाति आदेश-1950 [Constitution (Scheduled Caste) Order, 1950] के छत्तीसगढ़ राज्य में लागू करने के विषय में संशोधन प्रस्तावित करता है।
- इस अधिनियम में छत्तीसगढ़ में मेहरा (Mehra), महार (Mahar) और मेहर ....
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