106वां संविधान संशोधन अधिनियम : लैंगिक समानता एवं सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम
28 सितंबर, 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक सभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करने वाले 106वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 [Constitution (106th Amendment) Act 2023] को मंजूरी दे दी।
- संसद में इसे 128वें संविधान संशोधन विधेयक, 2023 के रूप में पेश किया गया था। इसे ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ नाम भी दिया गया है।
- विधेयक के रूप में इसे 20 सितंबर, 2023 को लोक सभा में तथा 21 सितंबर, 2023 को राज्य सभा में पारित किया गया था।
अधिनियम की मुख्य विशेषताएं
- महिलाओं के लिए आरक्षण: यह अधिनियम लोक सभा, राज्य विधानसभाओं एवं ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 फायरफ्लाइज़, भारत का पहला निजी उपग्रह समूह
- 2 पिग बूचरिंग घोटाला/निवेश घोटाला
- 3 अंजी खड्ड पुल
- 4 2025 ‘सुधारों का वर्ष’
- 5 क्रायोप्रिजर्वेशन तकनीकी से विकसित पहला बेबी कोरल
- 6 छत्तीसगढ़ वनों को हरित GDP से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य
- 7 हरित परिवर्तन योजना पर कार्यशाला
- 8 बाघों का अंतर-राज्यीय स्थानांतरण
- 9 57वां बाघ अभयारण्य
- 10 ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष