राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025

  • 20 मार्च, 2025 को राजस्थान विधानसभा में कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने के लिए राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025 पेश किया गया।
  • इसमें न्यूनतम गुणवत्ता मानकों, कोचिंग केंद्रों के पंजीकरण और छात्रों के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श को अनिवार्य बनाने का प्रावधान है।
  • अगर किसी संस्थान का क्षेत्रफल प्रति छात्र न्यूनतम एक वर्ग मीटर से कम है तो उसका पंजीकरण नहीं होगा।
  • संस्थान की अलग-अलग शाखाओं को अलग-अलग संस्थान माना जाएगा।
  • संस्थानों को अपनी वेबसाइट पर शिक्षकों सहित सभी विषयों की जानकारी देनी होगी तथा कम से कम स्नात्तक पास शिक्षक रखने होंगे।
  • भ्रामक विज्ञापनों पर ....
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