प्रेस एवं आवधिाक पंजीकरण अधिानियम, 2023
हाल ही में, भारत सरकार द्वारा ऐतिहासिक ‘प्रेस एवं आवधिक पंजीकरण अधिनियम’ (PRP Act), 2023 तथा इसके नियमों को अपने राजपत्र में अधिसूचित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप यह अधिनियम 1 मार्च, 2024 से लागू हो गया है।
- इस अधिनियम ने 1867 के औपनिवेशिक युग के ‘प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम’ (Press and Registration of Books Act) का स्थान ले लिया है।
- भारत के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय- PRGI (पूर्ववर्ती ‘भारत के लिए समाचार पत्रें के रजिस्ट्रार’-RNI) नए अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करेगा।
- PRGI पत्रिकाओं का एक रजिस्टर बनाए रखने, आवधिक शीर्षकों के लिए मानक निर्धारित करने, प्रसार संख्या की पुष्टि ....
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