एमएसएमई विनिर्माण क्षेत्र के लिए पारस्परिक ऋण गारंटी योजना
हाल ही में, भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए पारस्परिक ऋण गारंटी योजना [Mutual Credit Guarantee Scheme for MSMEs (MCGS- MSME)] शुरू करने को स्वीकृति दे दी।
मुख्य बिंदु
- ऋण गारंटी: इस योजना के अंतर्गत उपकरण/मशीनरी की खरीद के उद्देश्य से MCGS-MSME के तहत पात्र MSMEs को स्वीकृत 100 करोड़ रुपये तक की ऋण सुविधा हेतु राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) द्वारा 'सदस्य ऋण संस्थानों' (MLIs) को 60% गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा।
- सदस्य ऋण संस्थान: 'सदस्य ऋण संस्थानों' (MLI) के तहत सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (SCBs), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFCs) और अखिल भारतीय वित्तीय ....
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